बिहार में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने सभी जिलों में आठ सदस्यीय जिला स्थापना समिति के गठन का आदेश जारी किया है। इस समिति की अध्यक्षता संबंधित जिले के जिलाधिकारी (डीएम) करेंगे।
समिति में आठ सदस्य होंगे, जिनमें जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल रहेंगे। शिक्षा विभाग ने जिला स्थापना समिति को शिक्षकों के ट्रांसफर का अधिकार प्रदान किया है, जिससे तबादले की प्रक्रिया अब जिले स्तर पर ही पूरी की जाएगी।
विभाग का मानना है कि इस कदम से शिक्षकों के स्थानांतरण में पारदर्शिता और गति आएगी, साथ ही लंबे समय से लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा संभव होगा।