ठाकुरगंज (किशनगंज), 19 जून 2025:
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार ने किशनगंज जिले के ठाकुरगंज की अंचल अधिकारी सुचिता कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई फर्जी केवाला के आधार पर गलत नामांतरण (दाखिल-खारिज) करने के गंभीर आरोप के बाद की गई है।
जानकारी के अनुसार, गलगलिया थाना क्षेत्र के नेगराडूबा गांव निवासी मो० कसमुद्दीन द्वारा दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अंचल अधिकारी ने उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति और दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए एक जाली केवाला के आधार पर नामांतरण स्वीकृत कर दिया।
राजस्व विभाग ने इस मामले की जांच का निर्देश जिला पदाधिकारी, किशनगंज को दिया था। समाहर्ता कार्यालय से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि बिना निबंधन कार्यालय से केवाला की जांच कराए, आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया गया, जो प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर मामला है।
सुश्री कुमारी का स्पष्टीकरण भी असंतोषजनक पाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने जानबूझकर आपत्ति को दरकिनार किया। इसके आलोक में विभाग ने उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत निलंबित कर दिया है।
निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ निर्धारित किया गया है, विभागीय कार्यवाही के लिए अलग से संकल्प निर्गत किया जाएगा।
यह आदेश बिहार सरकार के संयुक्त सचिव अनिल कुमार पाण्डेय के हस्ताक्षर से राज्यपाल के आदेश पर जारी किया गया है।