डीजे संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज तथा डीजे जब्त की कारवाई।

रिपोर्ट – अमित कुमार भागलपुर/बिहार

भागलपुर जिले के नगर पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर बरारी थाना अंतर्गत डीएम आवास के स्थित तपोवर्धन चौक एवं महाराज घाट रोड के समीप कुछ लोगों के द्वारा तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है वहीं स्थल पर जानकारी मिलते ही बरारी थाना की पुलिस के द्वारा डीजे बंद कराया क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे/लाउडस्पीकर बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है जो पिकअप और संपूर्ण डीजे सामग्री को विधिवत जप्त किया गया तथा पिकअप चालक के विरुद्ध बरारी थाना कांड संख्या – 314/25 ,दिनांक 05/12/2025 एवं कांड संख्या – 315/25,दिनांक 05/12/2025 दर्ज कर विधिवत कार्यवाही की जा रही।सभी डीजे संचालक एवं होटल, विवाह भवन को निर्देश दिए गए हैं कि वो आस पास के संचालकों को फॉर्म भरने हैं जिससे ये जानकारी मिल सके कि अब शहरों में कुल कितने ऐसे डीजे संचालक एवं होटल विवाह भवन में शराब बंदी कानून जैसे सख्त कार्यों को रोकने द्वारा नियमों का पालन करना जरूरी होगा।

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