ठाकुरगंज, किशनगंज: जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत पाठामारी थाना क्षेत्र के दललेगांव और चुरली पंचायत के बीच एक नाबालिग लड़के और लड़की की शादी की सूचना पर जन निर्माण केन्द्र और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई कर शादी को रुकवाया।
बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक रवि शंकर तिवारी के निर्देश पर स्थानीय थाना पुलिस, जनप्रतिनिधियों और जन निर्माण केन्द्र की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और बाल विवाह को सफलतापूर्वक रोका। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच सदस्य और पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई।
अभिभावकों से शपथ पत्र भरवाकर यह वचन लिया गया कि भविष्य में वे किसी भी नाबालिग की शादी नहीं करेंगे।
जन निर्माण केन्द्र के जिला परियोजना समन्वयक मोहम्मद मुजाहिद आलम ने ग्रामीणों को जानकारी देते हुए कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़की की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है। इसका उल्लंघन कानूनन अपराध है और इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस मौके पर एआईएमआईएम नेता गुलाम हसनैन ने भी लोगों से कम उम्र में विवाह से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही उन्होंने लोगों से बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने का आग्रह किया।
प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में बाल विवाह के खिलाफ सकारात्मक संदेश गया है। स्थानीय लोग अब इस दिशा में जागरूक हो रहे हैं और प्रशासन ने भविष्य में भी ऐसी घटनाओं पर सख्त नजर रखने का आश्वासन दिया है।