ब्यूरो महेंद्र सिंह राय
बिलासपुर (छत्तीसगढ़) – थाना पचपेड़ी क्षेत्र की पुलिस ने महिला संबंधी गंभीर प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 6 घंटे के भीतर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अजय कुमार साहू (उम्र 19 वर्ष), साकिन लोहर्सी थाना पचपेड़ी जिला बिलासपुर, ने एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर गुजरात ले जाकर उसका शारीरिक शोषण किया और फिर मारपीट कर प्रताड़ित करता रहा।
पीड़िता ने 11 जुलाई 2025 को थाना पचपेड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी उसे 31 मई 2025 को बहला-फुसलाकर गुजरात ले गया, जहां उसने कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने रायपुर के मोवा इलाके में भी उसे अपने कब्जे में रखा। पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से भाग कर अपने घर लौटी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 87, 64(2)(एम) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5,6 के तहत अपराध क्रमांक 168/2025 दर्ज किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (IPS) के आदेश व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा (CPS) तथा SDOP मस्तूरी श्री लालचंद मोहल्ले (CPS) के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को बलौदा बाजार से गिरफ्तार कर 12 जुलाई 2025 को न्यायालय में पेश किया।
इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी पचपेड़ी श्रवण कुमार, सउनि ओंकार बंजारे, प्रधान आरक्षक हरेंद्र खूंटे, आरक्षक रघुनाथ रेड्डी व महिला आरक्षक यशोदा कश्यप का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।