विशेष उत्पाद न्यायालय-2 के न्यायाधीश श्री शिव कुमार शर्मा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 12 भागलपुर द्वारा दिनांक 23.02.2026 को पीरपैंती थाना कांड संख्या 213/21 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या 1103/2021 में अभियुक्त गोलू कुमार को बिहार मध्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के अंतर्गत दिनांक को दोषी पाया गया था।
रिपोर्ट – अमित कुमार भागलपुर/ बिहार।
*उक्त अभियुक्त को सजा के बिंदु पर आज सुनवाई की गई,जिसमे अभियुक्त गोलू कुमार को 05 वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।*
दिनांक 17.09.2021 को पीरपैंती पुलिस कंगाली चौक बैरिया पहुंचकर आने जाने वाले वाहन को चेक कर रही थी। उक्त जांच के क्रम में दिनांक 18.09.2021 को समय 04:10 बजे देखे कि झारखंड की ओर से काले रंग का कार तेजी से बैरिया की ओर आ रहा था जो बैरियर के पास आकर पुलिस दल को जांच करते देख गाड़ी घुमाकर भागने का प्रयास किया तथा कार का चालक कार से उतर कर भागने में सफल रहा तथा कार में बैठा चालक के बगल में एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया, तथा पकड़ाए व्यक्ति से नाम पता पूछे जाने पर अपना नाम गोलू कुमार बताए। पकड़े हुंडई कर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बी आर 1 एके 6691 को तलाशी लिया तो कार के पिछले डिक्की में विभिन्न ब्रांड के कुल 140 बोतल सभी 78 लीटर शराब बरामद हुआ। उक्त गाड़ी के संदर्भ में बताया कि यह गाड़ी अनिल यादव फौजदारी गांव वाले का है इस गाड़ी को सुनील महतो चला रहे थे जो गाड़ी छोड़कर भाग गया।
अभियोजन की तरफ से सरकार के विशेष लोक अभियोजक श्री भोला कुमार मंडल ने बहस किया एवं उनके सहयोगी के रूप में अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, पिंटू कुमार सिंह उपस्थित थे।
भोला कुमार मंडल
विशेष लोक अभियोजक भागलपुर।
