ठाकुरगंज । प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत आवास प्लस 2024 में चयनित सर्वेक्षित परिवारों के मापदंड और उनके सत्यापन को लेकर प्रखंड कार्यालय सभागार में बुधवार को अहमद अब्दाली, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), ठाकुरगंज की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक-सह-कार्यशाला आयोजित की गई। इस बैठक में सभी ग्रामीण आवास सहायकों, पंचायत रोजगार सेवकों और पंचायत सचिवों ने हिस्सा लिया।
बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, सर्वेक्षित परिवारों का शत-प्रतिशत सत्यापन अनिवार्य किया गया है। इसी के तहत पंचायत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक एवं पंचायत सचिव को सत्यापन के लिए नामित किया गया है। बैठक में बीडीओ ने बताया कि जिस पंचायत में ग्रामीण आवास सहायक द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, वहां सत्यापन कार्य पंचायत रोजगार सेवक द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार, जहां सर्वेक्षण पंचायत रोजगार सेवक ने किया है, वहां सत्यापन में ग्रामीण आवास सहायक की जिम्मेदारी तय की गई है। किसी भी पंचायत में सर्वेक्षणकर्ता को उसके अपने सर्वेक्षण वाले पंचायत में सत्यापन दल में शामिल नहीं किया गया है।
पंचायत स्तरीय टीम को निर्देश दिया गया कि वे सर्वेक्षित डाटा का सत्यापन कर विभागीय प्रपत्रों में आवश्यक विवरण अंकित करें। बैठक में कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) श्रीमती सुप्रिया कुमारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अजीत कुमार, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, लेखापाल (आवास) और कार्यपालक सहायक (आवास) भी उपस्थित रहे।
इसके साथ ही प्रखंड स्तर पर भी बीडीओ की अध्यक्षता में ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की टीम द्वारा सत्यापन कार्य किया जाएगा। प्रखंड स्तरीय समिति कुल सर्वेक्षित डाटा का 10 प्रतिशत सत्यापन करेगी।
प्रखंड ठाकुरगंज के कुल 21 पंचायतों में 28,636 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। सर्वेक्षण की अंतिम तिथि 15 मई 2025 निर्धारित थी। बीडीओ ने बताया कि सर्वेक्षित लाभुकों के सत्यापन के उपरांत भविष्य में प्रतीक्षा सूची में शामिल किए जाने पर इन लाभुकों को पुनः रिमांड करने की आवश्यकता नहीं होगी।
