चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली, 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में अवैध निर्माण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट आदेश दिया है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से “एक ईंट भी रखता है” तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और संबंधित संपत्ति को तत्काल सील किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी चांदनी चौक में चल रहे अनधिकृत निर्माण कार्यों पर नाराजगी जताते हुए की। न्यायालय ने कहा कि ऐतिहासिक और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में अवैध निर्माण से न केवल यातायात और संरचनात्मक खतरे उत्पन्न होते हैं, बल्कि यह जन सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती है।

कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) और अन्य संबंधित एजेंसियों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और आदेश दिया है कि हर निर्माण गतिविधि की निगरानी की जाए, ताकि अवैध निर्माण पर तुरंत अंकुश लगाया जा सके।

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