जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार श्रावणी मेला में विभिन्न क्षेत्रों में धावा दल का संचालन किया गया एवं सघन जांच हुई।

डेस्क/बिहार
लोकेशन/भागलपुर
रिपोर्ट/अमित कुमार
9798944840

जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार श्रावणी मेला में विभिन्न क्षेत्रों में धावा दल का संचालन किया गया एवं सघन जांच हुई।

जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार श्रावणी मेला के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर सघन रूप से धावादल का संचालन किया जा रहा है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भागलपुर जिला के श्रावणी मेला से संबंधित क्षेत्रों को 13 सेक्टरों में बाँटा गया है। आज दिनांक- 13.08.2026 को गठित धावादल के नोडल पदाधिकारी, श्री अभिनव आलोक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सुलतानगंज के नेतृत्व में टीम- 01 ने सेक्टर 01, 02, 03 एवं 04 का सघन निरीक्षण किया। जिसमें सुलतानगंज प्रखंड परिसर, रेलवे स्टेशन परिसर, सुलतानगंज प्रखंड परिसर, जहाज घाट, बाबा चौक इत्यादि आते हैं | इस टीम में श्री प्रभात कुमार रंजन, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जगदीशपुर, श्री अखिलेश कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सबौर तथा श्रीमती काजल कुमारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, गोराडीह शामिल थे। टीम- 02, जिसमें श्री परितोष कुमार सिंह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, खरीक, श्री मनोहर कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बिहपुर, श्रीमती अनिता कुमारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, नवगछिया एवं श्री प्रभाशीष, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, नारायणपुर शामिल थे के द्वारा सेक्टर- 05,06,07 एवं 08 का सघन निरीक्षण किया गया। इन क्षेत्रों में कृष्णगढ़ चौक, मसदी, कमरॉय तथा बुढ़ानाथ विद्यालय के आसपास के क्षेत्र आता है। टीम- 03 में मो० गुलफराज अंसारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सन्हौला, श्री ब्रजमोहन तांती, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पीरपैंती, श्री नितीश शर्मा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कहलगाँव एवं श्री आर्यन राज, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, नाथनगर के द्वारा नमामि गंगे घाट, सीढ़ी घाट, जहाज घाट, अजगैबीनाथ मंदिर, शाहाबाद चौक तथा धांधी बेलारी क्षेत्रों का सघन निरीक्षण किया गया (सेक्टर- 09,10,11,12 एवं 13)। धावादल के टीमों के द्वारा आलोक भोजनालय, न्यू सीढ़ी घाट, सुलतानगंज से 01, मेसर्स सृष्टि भोजनालय, कृष्णगढ़ चौक से 01 एवं आकुआ हाउस धर्मशाला से 01 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया तथा संबंधित नियोजकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। उनके द्वारा कांवरिया पथ पर विभिन्न दुकानों में सघन एवं औचक निरीक्षण किया गया तथा नियोजकों से शपथ-पत्र लिया गया कि उनके द्वारा किसी भी रूप में बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं किया जायेगा।

विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति, भागलपुर को सुपुर्द किया गया। विमुक्त बाल श्रमिकों को 3,000 रु० तत्काल आर्थिक सहायता की राशि बाल कल्याण समिति के सदस्य/अध्यक्ष के समक्ष श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सुलतानगंज द्वारा दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से उसके नाम 25,000 रु० (Fixed Deposit) का सावधि जमा किया जाएगा। दोषी नियोजकों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के अतिरिक्त एम०सी० मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार में पारित आदेश के आलोक में उनके विरुद्ध कार्रवाई कर उनसे 20,000 रु० की राशि वसूली की जाएगी। साथ ही उनके विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार तथा जिला प्रशासन, भागलपुर के द्वारा सभी दुकान/प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की जाती है कि किसी भी प्रकार में बाल श्रमिकों को अपने प्रतिष्ठान में नियोजित न करें। उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के मालिकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

श्रम अधीक्षक
भागलपुर

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