अवैध शराब बरामदगी मामले में वाहन मालिक अमीन मुर्मू दोषी करार।
संवाददाता शुभम कुमार भागलपुर बिहार
भागलपुर। अवैध शराब बरामदगी के मामले में विशेष उत्पाद न्यायाधीश-2, भागलपुर श्री शिव कुमार शर्मा के न्यायालय ने आज दिनांक 31.08.2026 को अभियुक्त अमीन मुर्मू, जो उक्त वाहन के मालिक हैं, को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) के तहत दोषी करार दिया।
मामला कहलगांव थाना कांड संख्या-64/2025 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या-710/2025 से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, दिनांक 25.02.2025 को कहलगांव थाना क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम शोभनाथपुर पुल संख्या-05 के पास एक मोटरसाइकिल को ग्रामीणों ने पकड़ा है, जिस पर अवैध शराब लदी हुई है।
सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार, वहां एक लाल-काला रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल गिरी हुई मिली, जिसके पीछे एक प्लास्टिक का कैरेट बंधा था। तलाशी के दौरान कैरेट में रखे प्लास्टिक के गैलनों से कुल करीब 38 लीटर देशी महुआ शराब बरामद की गई। बरामद शराब एवं मोटरसाइकिल को विधिवत जब्त किया गया।
मामले में जांच के बाद वाहन के रजिस्टर्ड मालिक अमीन मुर्मू के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर वाहन मालिक के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने की दलील प्रस्तुत की गई।
न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के पश्चात अमीन मुर्मू को धारा 30(a) के तहत दोषी करार दिया गया।
सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 07.09.2026 को की जाएगी।
मामलों की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री भोला कुमार मंडल ने न्यायालय के समक्ष अभियोजन का पक्ष रखा। अभियोजक के सहयोग में अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, पिंटू कुमार सिंह, रविरंजन कुमार एवं अधिवक्ता सुप्रिया शामिल रहीं।
