ऐन वक्त पर रोकी गई नाबालिग बच्ची की शादी, विवाह की सभी रस्में तैयार हो चुका था। सूचना मिलने पर अधिकारी आए हरकत में।

पोठिया, किशनगंज।
किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड अंतर्गत कोल्था पंचायत में एक नाबालिग बालिका का विवाह जन निर्माण केंद्र और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से रोका गया। यह कार्रवाई शुक्रवार को की गई, जब एक 16 वर्षीय किशोरी की शादी की तैयारी चल रही थी।

स्थानीय स्रोतों से मिली सूचना के आधार पर जन निर्माण केंद्र की टीम, जिला परियोजना समन्वयक मोहम्मद मुजाहिद आलम के नेतृत्व में सक्रिय हुई। उन्होंने पोठिया अंचल अधिकारी-सह-सहायक बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी मोहित राज और पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

परिजनों से बातचीत के दौरान उन्हें बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ बाल विवाह से होने वाली सामाजिक, मानसिक और शारीरिक हानियों के बारे में जागरूक किया गया। इसके बाद परिवार ने बालिका की शादी को स्थगित करने का निर्णय लिया और लिखित रूप में इसकी पुष्टि भी की।

अंचल अधिकारी मोहित राज ने बताया कि नाबालिग की शादी कराना या उसमें किसी प्रकार की सहायता करना एक गैर-जमानती अपराध है। बाल विवाह से बच्चों के शिक्षा, मानसिक विकास और सामाजिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ता है।

टीम द्वारा परिजनों से एक शपथ पत्र भी भरवाया गया जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि बालिका की शादी 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ही की जाएगी।

इस कार्रवाई में जन निर्माण केंद्र से सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जफर अंजुम, सबीह अनवर, खालिदा जिया, स्थानीय मुखिया, वार्ड सदस्य और पुलिस बल भी मौजूद थे।

यह कदम न सिर्फ एक बालिका के भविष्य को सुरक्षित करने वाला साबित हुआ, बल्कि सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ एक सशक्त संदेश भी दिया।

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