ठाकुरगंज प्रखंड मुख्यालय में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों, विशेष रूप से नेपाली महिलाओं के लिए एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) अहमर अब्दाली ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) एवं धारा 6(1) के तहत नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
बीडीओ ने बताया कि भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे ठाकुरगंज प्रखंड के कई क्षेत्रों में पारंपरिक वैवाहिक संबंध प्रचलित हैं। ऐसे में विवाह के बाद नेपाल की महिलाएं भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होती हैं और वे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।
उन्होंने आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और संबंधित नियमों को सरल भाषा में समझाते हुए लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। इस अवसर पर सैकड़ों महिलाओं की उपस्थिति रही, जिन्होंने नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को लेकर गहरी रुचि दिखाई।
शिविर का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना और उन्हें सही प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना था।
