35 वर्षों पर न्यायालय ने दिया फैसला विश्वास के साथ किया सम्मान

रिपोर्ट – अमरजीत कुमार तिवारी भागलपुर/बिहार

35 वर्षों पूर्व 1990 ईस्वी में लगभग 6 बीघा कृषि भूमि केवाला लिया गया था जिस में टाइटिल सूट नंबर 125/ 91 चल रहा रहा था इनका जजमेंट मान्य सिविल कोर्ट भागलपुर से 30।06।2023 में मिला ! लेकिन defident मोहम्मद हलीम ने कब्जा नहीं दिया था। प्लेंटिफ ने कोर्ट में execution के लिए केस किया था जो नयायालय के मुंसिफ फर्स्ट के न्यायाधीश ने केश संख्या टाइटल एक्जीक्यूशन 6/2025 मार्च में वादी मोहम्मद इब्राहिम ग्राम – बदलुचक ,थाना – जगदीशपुर,/प्रतिवादी मोहम्मद हलिम,ग्राम – बदलूचक,थाना – जगदीशपुर खाता -458,खेसरा -1407,मौजा – सोनुडीह,जमीन थाना – गोराडीह,अंचल – गोराडीह जिला- भागलपुर,के अंतर्गत भागलपुर व्यवहार न्यायालय द्वारा मजिस्ट्रेट नियुक्त एवं पुलिस पदाधिकारी 1 पुलिस बल 6 और महिला पुलिस बल 4 को आदेशानुसार नियुक्त करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से जमीन पर दखल कब्जा दिलाया जिसमें मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार ने सभी बातें पत्रकारों को बताया और ढोल बजवाकर जमीन पर दखल कब्जा मोहम्मद इब्राहिम को दिलाया।वहीं गोराडीह के थाना प्रभारी विकाश कुमार ने अच्छी सूझ बूझ एवं समझदारी दिखाते हुए शांति पूर्ण रूप से कार्य किया साथ ही सैय्यद तबरेज ईनाम अधिवक्ता ने खुशी जताते हुए बताया कि मैंने मात्र 6 महीने में न्यायालय से अपने क्लाइंट को डिग्री का आदेश कराते हुए आज जमीन पर दखल दियानी कब्जा हुआ।

अंचल कार्यालय से रेवेन्यू ऑफिसर एवं हल्का कर्मचारी दिलीप कुमार निराला जी उपस्थित रहे।

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