बड़हरवा–साहिबगंज–पीरपैंती खंड पर विशेष सघन टिकट जांच अभियान संचालित

बड़हरवा–साहिबगंज–पीरपैंती खंड पर विशेष सघन टिकट जांच अभियान संचालित

रिपोर्ट – अमित कुमार भागलपुर/ बिहार।

मालदा मंडल द्वारा रेलवे नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने, यात्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा राजस्व संरक्षण के उद्देश्य से नियमित रूप से टिकट जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में, *मालदा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक, श्री मनीष कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में आज दिनांक 21.03.2026 को बड़हरवा–साहिबगंज–पीरपैंती खंड पर एक विशेष सघन टिकट जांच अभियान संचालित किया गया।*

*इस अभियान के अंतर्गत 13409 मालदा टाउन–किऊल इंटरसिटी एक्सप्रेस, 53416 जमालपुर–साहिबगंज पैसेंजर, 13032 जयनगर–हावड़ा एक्सप्रेस, 53415 साहिबगंज–जमालपुर पैसेंजर, 13236 दानापुर–साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस तथा 13235 साहिबगंज–दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस सहित इस खंड में संचालित अन्य ट्रेनों में भी व्यापक टिकट जांच की गई।*

*यह जांच अभियान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, मालदा, श्री कार्तिक सिंह* के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें टिकट जांच कर्मियों, वाणिज्य निरीक्षकों तथा रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों ने सक्रिय एवं समन्वित रूप से भाग लिया, जिससे टिकट नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

*इस सघन अभियान के दौरान कुल 330 अनियमित यात्रा के मामले पकड़े गए, जिससे ₹1,06,580 की जुर्माना राशि वसूल की गई, जो रेलवे राजस्व की सुरक्षा एवं टिकट नियमों के कड़ाई से अनुपालन को सुनिश्चित करता है।*

अभियान के दौरान यात्रियों को जागरूक करते हुए डिजिटल माध्यम से टिकट लेने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें आरक्षित एवं अनारक्षित टिकटिंग के लिए *RailOne App* डाउनलोड कर उपयोग करने की सलाह दी गई, जिससे सरल, पेपरलेस एवं पारदर्शी यात्रा को बढ़ावा मिल सके।

जांच अभियान के दौरान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, मालदा, श्री कार्तिक सिंह द्वारा करणपुरातो–पीरपैंती स्टेशनों के बीच यात्री सुविधाओं का निरीक्षण भी किया गया, ताकि यात्रियों को उपलब्ध सुविधाओं का आकलन किया जा सके।

यह पहल मालदा मंडल की बिना टिकट यात्रा पर नियंत्रण, रेलवे राजस्व की सुरक्षा तथा जिम्मेदार यात्रा व्यवहार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

*यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा के दौरान वैध एवं उचित टिकट के साथ ही यात्रा करें, ताकि असुविधा एवं दंड से बचा जा सके।*

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