सात वर्ष से कम सजा वाले मामलें में जेल भेजने धमकी देने से संबंधित
मुरारी झा /दरभंगा
दरभंगा मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन (अपराध एवं सामाजिक सुरक्षा) के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने खगड़िया एसपी को पत्र भेज परबत्ता थाना कांड संख्या 129/26 एवं कांड संख्या 130/
26 के अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही का अनुरोध किया किया है मामले में प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत कटहरा लगार कि निवासी रितिका देवी के द्वारा एक आवेदन मिला जिसमें इनके द्वारा हत्या के प्रयास व मारपीट का प्राथमिकी 129/26 के रूप में दर्ज कराया वही विपक्षी द्वारा भी 130/26 के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराया गया दोनों कांड के अनुसंधान का जिम्मा एक महिला अवर निरीक्षक को सौंपा गया अनुसंधानकर्ता द्वारा पीड़िता के परिवार के नामजद आरोपीतो को कांड संख्या 130/26 में बेल कराने को बोला गया नहीं कराने पर जेल भेजने की धमकी दी गई है आगे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जब कांड संख्या 130/26 का अवलोकन किया तो पाया कि मामला नोटिशेबल है इस तरह के मामले में पुलिस को जेल भेजने का अधिकार नहीं है अनुसंधानकर्ता को कानून का सही से ज्ञान न होना या होते हुए आरोपी को जेल भेजने की धमकी दे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी अपराध है जिस कारण पुलिस अधीक्षक को पत्र भेज कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।
