रिपोर्ट – अमित कुमार ।।
विशेष उत्पाद न्यायालय-2 के न्यायाधीश श्री शिव कुमार शर्मा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 12 भागलपुर द्वारा दिनांक 11.09.2025 को नाथनगर थाना कांड संख्या 328 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या 5708/22 में अभियुक्त अरविंद मंडल को बिहार मध्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के अंतर्गत दिनांक को दोषी पाया गया था।
उक्त अभियुक्त को सजा के बिंदु पर आज सुनवाई की गई,जिसमे अभियुक्त अरविंद मंडल को 7 वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दिनांक 20.05.2022 को संध्या गशती में गुप्त सूचना मिला कि अरिवद मंडल पे0 स्व0 सिद्धू मंडल सा0-वसंतपुर दोगच्छी अपने घर से शराब की बिक्री कर रहे हैं। ALTF के पुलिस पदाधिकारी पु0अ0नि0 शंभू पासवान अपने बल के साथ मिल गये । दोगच्छी पहुंच कर अरविंद मंडल के घर में प्रवेश कर तलाशी ली गई तो आंगन में जलावन के नीचे छिपा कर रखा पलास्टिक के सफेद रंग के डब्बा में 05 लीटर देशी शराब बरामद किया गया।
अभियोजन की तरफ से सरकार के विशेष लोक अभियोजक श्री भोला कुमार मंडल ने बहस किया एवं उनके सहयोगी के रूप में अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, पिंटू कुमार सिंह एवं संजीव कुमार शर्मा एवं उत्तम कुमार उपस्थित थे।
भोला कुमार मंडल
विशेष लोक अभियोजक भागलपुर।
