भागलपुर में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन, एनआई एक्ट के वादों का होगा आपसी समझौते से निपटारा
रिपोर्ट – अमित कुमार भागलपुर /बिहार
ऐंकर -भागलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) की ओर से 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की सचिव स्मृति रंजीता कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष लोक अदालत का आयोजन विशेष रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम (NegotiableInstruments Act) की धारा 138 के अंतर्गत दर्ज चेक बाउंस (एनआई एक्ट) से संबंधित मामलों के त्वरित और आपसी समझौते के आधार पर निपटारे के लिए किया जा रहा है उन्होंने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में केवल एनआई एक्ट (धारा 138) के तहत लंबित वादों का ही निपटारा किया जाएगा अन्य प्रकार के मामलों की सुनवाई इस विशेष लोक अदालत में नहीं होगी जिन पक्षकारों के मामले इस लोक अदालत के लिए चिन्हित किए गए हैं, उन्हें निर्धारित तिथि और समय पर न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर आपसी सहमति से अपने विवाद का समाधान कराने का अवसर मिलेगा डीएलएसए सचिव ने कहा कि लोक अदालत में होने वाला समझौता न्यायालय की डिक्री के समान प्रभावी होता है इससे पक्षकारों का समय, धन और अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया से बचाव होता है तथा विवाद का सौहार्दपूर्ण और शीघ्र समाधान संभव हो पाता है।जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भागलपुर ने सभी संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे 18 जुलाई को आयोजित विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने एनआई एक्ट (चेक बाउंस) से जुड़े मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कराएं
बाइट — रंजीता कुमारी सेक्रेटरी डिबीए भागलपुर
