विशेष उत्पाद न्यायालय द्वारा दो मामलों में दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा, एक-एक लाख रुपये जुर्माना

विशेष उत्पाद न्यायालय द्वारा दो मामलों में दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा, एक-एक लाख रुपये जुर्माना

संवाददाता शुभम कुमार भागलपुर/ बिहार

विशेष उत्पाद न्यायालय, कैंप कोर्ट नवगछिया के न्यायाधीश श्री शिव कुमार शर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-12, भागलपुर द्वारा उत्पाद अधिनियम से संबंधित दो अलग-अलग मामलों में दोषसिद्ध अभियुक्तों को सजा सुनाई गई।

नवगछिया थाना कांड संख्या 258/2022 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या 2470/2022 में न्यायालय ने अभियुक्त नवीन कुमार को बिहार मध्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 30(ए) के अंतर्गत दोषी पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1,00,000/- जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 06 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
उक्त वाद में सह-अभियुक्त सावन कुमार सिंह एवं गनौरी सिंह को साक्ष्य के अभाव में पूर्व में रिहा कर दिया गया था।

इसी प्रकार, नवगछिया कांड संख्या 337/2024 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या 3756/2024 में महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप (पंजीयन संख्या BR-11GF-1446) के स्वामी मनीष कुमार को दोषी पाते हुए न्यायालय ने 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1,00,000/- जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें भी 06 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

प्रथम मामले का विवरण:
दिनांक 28.08.2022 को ALTF प्रभारी जय प्रकाश पंडित को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मधतपुर में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान अभियुक्त नवीन कुमार के घर की तलाशी ली गई, जिसमें भूसा घर से एक जार एवं गैलन में रखी कुल 25 लीटर देशी शराब बरामद की गई। अन्य अभियुक्तों के घर से शराब निर्माण उपकरण तथा गनौरी सिंह के घर से 01 लीटर देशी शराब बरामद हुई।

द्वितीय मामले का विवरण:
दिनांक 14.10.2024 को पुलिस को सूचना मिली कि एक महिंद्रा पिकअप वाहन से अवैध शराब की खेप लाई जा रही है। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर वाहन सवार दो व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। वाहन की तलाशी लेने पर विभिन्न ब्रांड की कुल 465 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। वाहन से प्राप्त ऑनर बुक कार्ड के आधार पर वाहन स्वामी की पहचान मनीष कुमार के रूप में हुई।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री भोला कुमार मंडल ने बहस प्रस्तुत की। उनके सहयोगी के रूप में अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, पिंटू कुमार सिंह, उपस्थित रहे।

बाइट भोला कुमार मंडल
विशेष लोक अभियोजक, भागलपुर

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