15.8 लीटर विदेशी शराब एवं 600 एमएल देशी शराब बरामदगी मामले में अभियुक्त को 5 वर्ष की सजा सुनाई गई।
रिपोर्ट – अमरजीत कुमार तिवारी,भागलपुर/ बिहार
भागलपुर, विशेष उत्पाद न्यायालय-02 सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री शिव कुमार शर्मा, भागलपुर के माननीय न्यायाधीश द्वारा मोजाहिदपुर थाना कांड संख्या 175/2024 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या 2876/2024 में अभियुक्त पुलिस पासवान को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 30(ए) के अंतर्गत दोषी पाए जाने के उपरांत सजा सुनाई गई।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.05.2026 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त पुलिस पासवान को दोषी पाया गया था, जबकि सह-अभियुक्त मनोज पासवान एवं डेजी देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त पुलिस पासवान को धारा 30(ए) के अंतर्गत 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, दिनांक 17.07.2024 को पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की टाटा जेस्ट कार (पंजीकरण संख्या JH-01BN-0957) से अवैध शराब की खेप लेकर बायपास की ओर जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बाल्टी कारखाना चौक के समीप वाहन जांच अभियान चलाकर उक्त वाहन को रोका और उसकी तलाशी ली।
तलाशी के दौरान वाहन से विभिन्न ब्रांडों की कुल 15.800 लीटर विदेशी शराब एवं 600 एमएल देशी शराब बरामद की गई। बरामद शराब एवं वाहन को विधिवत जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की गई तथा अनुसंधान प्रारंभ किया गया।
अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात आरोप-पत्र समर्पित किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त पुलिस पासवान के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध पाया, जबकि अन्य दो अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री भोला कुमार मंडल ने प्रभावी बहस प्रस्तुत की। उनके सहयोगी के रूप में अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार एवं पिंटू कुमार सिंह एवं अभियोजन के तरफ से महिला सिपाही पूनम कुमारी उपस्थित रहे तथा अभियोजन पक्ष का सहयोग किया।
— भोला कुमार मंडल
विशेष लोक अभियोजक, भागलपुर।
