संवाददाता शुभम कुमार भागलपुर
भागलपुर बिहार मद्द निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा (30) ए में उत्पाद-एक के विशेष न्यायाधीश सौरभ कुमार वर्मा की कोर्ट ने कहलगांव के अमडण्डा थाना कांड संख्या-111/21 में अपनी अदालती कार्यवाही पूरी करते हुए विशेष वाद संख्या-1778/21 के 22 वर्षीय अभियुक्त अनिल कुमार को 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है यही नहीं कोर्ट ने अभियुक्त के अपराध की गम्भीरता को देखते हुए एक लाख रुपये अर्थदंड का जुर्माना भी लगाया है, जिसकी राशि भुगतान नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। मामले में उत्पाद एक के अपर विशेष लोक अभियोजक ईश्वर चन्द्र झा ने बताया कि मामला कहलगांव अनुमंडल के अमडण्डा थाना का है अमडण्डा थाना की पुलिस गश्ती में थी इसी बीच क्षेत्र के रानी बभिया स्थित शिव मंदिर के समीप छटपटिया चौक से संहौला जाने वाली मुख्य मार्ग पर गश्ती पार्टी वाहनों की चेकिंग अभियान में जुटी थी तभी पुलिस को एक तेज गति से झारखंड नम्बर की आल्टो कार अपनी ओर आती दिखी, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया लेकिन वह पुलिस बल को देख गाड़ी को अन्य दिशा में भगाने लगा लेकिन गश्ती पार्टी की मुस्तैदी की वजह से वह नाकाम हो गया और समीप के ही शिव मंदिर के पास खड़ा कर भागने लगा जिसे पुलिस के सशस्त्र बलों ने खदेड़कर भी पकड़ा जिसकी तलाशी के दौरान उक्त गाड़ी से पुलिस ने लगभग 90 लीटर विभिन्न ब्रांडों के विदेशी शराब भी बरामद किया। पुलिस गिरफ्त में आया व्यक्ति ने अपना नाम अनिल कुमार बताया जो जिले के ही मधुसूदनपुर थानाक्षेत्र के किशनपुर निवासी ब्रह्मदेव यादव का पुत्र बताया जा रहा है मामले में विशेष अपर लोक अभियोजक ईश्वर चन्द्र झा ने बताया कि अभियुक्त अनिल को बीते 10 दिसम्बर को ही माननीय कोर्ट ने दोषी करार दे दिया था जिसकी सजा के बिंदु पर अगली तिथि आज बुधवार को मुकर्रर की गई थी जिसे आज माननीय न्यायाधीश ने पांच साल कठोर कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी दिया है, जिसके भुगतान नहीं होने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी इस दौरान सरकार की ओर से बहस में हिस्सा लेने वाले विशेष लोक अभियोजक वासुदेव प्रसाद साह भी साथ रहे, जिन्होंने दोषी अनिल द्वारा किये गए गुनाहों से कोर्ट का ध्यान भी तमाम साक्ष्यों के साथ आकृष्ट करवाया
