चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर
अपराध क्रमांक 769/2025 धारा 103(1) BNS
अंधे कत्ल की गुत्थी 24 घंटे में सुलझाकर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया था । माननीय न्यायालय द्वारा आज आरोपी को आजीवन करावास की सजा सुनाई गई
*तत्कालीन बेलगहना चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राज सिंह के उत्कृष्ट विवेचना से और नवीन कानून के प्रावधान का पालन सही से करने से एवम सम्पूर्ण कार्यवाही में ई-साक्ष्य पर फ़ोटो वीडियोग्राफी कराने से आरोपी को सज़ा दिलवाने में सफलता मिली*
*सारे गवाह होस्टाइल हो जाने के बाद भी मेमोरंडम और जप्ती पर सज़ा*
*साइंटिफिक और सटीक विवेचना से पीड़ित को मिला न्याय*
नाम आरोपी –
1- यशराज भानु उर्फ़ छोटा पिता संतराम भानु उम्र 20 वर्ष निवासी पहाड़बछाली चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि दिनांक 04.08.25 को प्रार्थी गंगा बाई गंधर्व कोटवार निवासी पहाड़बछाली ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 04.08.2025 के सुबह 10:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे के बीच छेदीलाल यादव को बृहस्पति बाई के घर मे किसी *अज्ञात* व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दिया है, प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।घटना के सम्बन्ध में तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह महोदय (भा.पु.से.) अवगत कराया गया जिनके दिशानिर्देश व मार्गदर्शन में टीम गठित कर फारेंसिक टीम की उपस्थिति में घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण किया गया, प्रार्थी, गवाह की पूछताछ कर कथन लिया गया, दौरान विवेचना के संदेही यशराज भानु उर्फ़ छोटू को हिरासत मे लेकर बारीकी एवं कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया तथा घटना में प्रयुक्त आलाजरब एक टांगिया को आरोपी यशराज भानु उर्फ़ छोटा के निशांदेही पर गवाहों के समक्ष जप्तकर कब्जे पुलिस लिया गया,आरोपी यशराज भानु उर्फ़ छोटा के द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाए जाने पर आरोपी यशराज भानु उर्फ़ छोटा पिता संतराम भानु उम्र 20 वर्ष निवासी पहाड़बछाली चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर को दिनांक 05.08.25 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था ।
संवाददाता -महेंद्र सिंह राय
