भागलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सुलह से मामलों का हुआ त्वरित निपटारा

भागलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सुलह से मामलों का हुआ त्वरित निपटारा

रिपोर्ट संजीव कुमार शर्मा भागलपुर बिहार

भागलपुर में इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर आयोजित इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सुलह और समझौते के आधार पर लंबित मामलों का त्वरित एवं प्रभावी निपटारा करना रहा इसके लिए भागलपुर जिले में कुल 27 बेंच बनाए गए हैं लोक अदालत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां आपसी सहमति से निपटाए गए मामलों में सामान्य तौर पर आगे अपील का रास्ता नहीं रहता और समझौते के बाद मामला अंतिम रूप से निष्पादित माना जाता है इससे पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलती है और समय व धन दोनों की बचत होती है भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में परिवादी और संबंधित पक्ष पहुंचे और अपने मामलों के समाधान की प्रक्रिया में शामिल हुए इस दौरान भागलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, डालसा के सचिव सहित कई न्यायिक पदाधिकारी मौजूद रहे
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोगों को यह संदेश भी दिया गया कि आपसी सहमति और सुलह के जरिए विवादों का समाधान न केवल सरल और त्वरित है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

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